पैरंट्स भी मदद कर सकते हैं
आपके पैरंट्स भी टैक्स बचाने में आपकी मदद कर सकते हैं। अगर पैरंट्स में से किसी एक या दोनों की ज्यादा आमदनी नहीं है और आप 30 फीसदी के ऊपरी टैक्स स्लैब में आते हैं, तो आप उनके नाम पर इन्वेस्टमेंट कर टैक्स-फ्री इनकम कमा सकते हैं। हर एडल्ट को एक साल में 2 लाख रुपए तक की आमदनी पर टैक्स एग्जेम्पशन मिलती है। सीनियर सिटीजंस (60 साल से ऊपर) के लिए यह लिमिट 2.4 लाख रुपए सालाना की है। पैरंट्स के मामले में आमदनी टैक्सपेयर की इनकम के साथ नहीं जोड़ी जाती।